उत्तर प्रदेश के चार लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, योगी सरकार ने खत्म कर दी तबादले की यह शर्त

By Ravi Singh

Published on:

CM Yogi

उत्तर प्रदेश के चार लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, योगी सरकार ने खत्म कर दी तबादले की यह शर्त

शिक्षामित्रों के बाद चार लाख से ज्यादा शिक्षकों teacher के लिए अच्छी खबर news है। यूपी सरकार government ने प्राइमरी शिक्षकों Teacher के अंतर्जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता को खत्म कर दिया है।अभी तक पुरुषों को पांच वर्ष की सेवा और महिला शिक्षकों teacher को 2 वर्ष की सेवा पूरी होना अनिवार्य था। इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया। इससे प्रदेश के परिषदीय स्कूलों School के 4.30 लाख से अधिक शिक्षकों teacher के तबादले का रास्ता साफ हो गया है।

जिले स्तर पर बनाई जाएगी समिति

अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समय सीमा के भीतर कराने के लिए जिले District स्तर पर समिति बनाई जाएगी। इसमें जिले के सीडीओ CDO अध्यक्ष होंगे जबकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य तथा वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक शिक्षा) के साथ-साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA सदस्य होंगे।

 

CM Yogi

सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही होंगे स्वीकार

पिछली बार की तरह इस बार भी ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में ही अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण किए जाएंगे। अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण की सभी प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन Online की जाएगी। ऑफलाइन offline आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे शिक्षक

अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण स्कूल से स्कूल School में किए जाएंगे। स्थानान्तरित शिक्षक-शिक्षिका को ग्रीष्मकालीन अवकाश Holiday में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। एक बार स्थानांतरण हो जाने के बाद किसी भी शिक्षक teacher को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए प्राइमरी, अपर प्राइमरी तथा संविलित विद्यालयों vidalaya में एक़ समान श्रेणी में ही तबादले अनुमन्य होंगे।

तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति को आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA कार्यालय में निर्धारित समय सारणी के अनुसार जमा करना होगा। वहीं वेबसाइट पर वांछित अभिलेख अपलोड upload किए जाने का दायित्व स्वयं शिक्षक या शिक्षिका का होगा। इसमें किसी भी लापरवाही या त्रुटि होने पर उनकी ओर से प्रस्तुत किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन में कोई संशोधन मंजूर नहीं होगा

तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र जमा करने के बाद ही पूर्ण माना जाएगा अन्यथा की स्थिति में इसे निरस्त माना जाएगा। जमा आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे शिक्षक teacher अथवा शिक्षिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही होगी, उन्हें कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही कार्यमुक्त किया जाएगा। सत्यापन में अभिलेख फर्जी या गलत पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। तबादले के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मानव सम्पदा पोर्टल manav sampada portal पर सात दिनों day’s के अन्दर स्थानांतरित शिक्षकों teacher के विवरण अपडेट Update करेंगे। चूंकि शिक्षक जिले कैडर के हैं, इसलिए स्थानांतरित शिक्षकों teacher को उस जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा जहां वे कार्यभार ग्रहण करेंगे।

Read More

Mutual transfer 2025 : म्यूचुअल तबादले में सेवा अवधि बाधा नहीं

Leave a Comment