Birth Certificate : उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाणपत्र नियमों में बदलाव जानें नई प्रक्रिया और आवेदन की अंतिम तिथि
Birth Certificate : उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाणपत्र से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अगर आपको नया जन्म प्रमाणपत्र बनवाना है या किसी प्रकार का संशोधन करवाना है, तो 27 अप्रैल 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद नए प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे और न ही किसी प्रकार के सुधार किए जाएंगे।
जन्म प्रमाणपत्र नियमों में हुए बदलाव , Birth Certificate
पहले जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन केवल 15 साल के भीतर किया जा सकता था, लेकिन अब इस समय सीमा को हटा दिया गया है। इसके अलावा, पहले सुधार और नए प्रमाणपत्र के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है, जिससे लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
👉आधिकारिक वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs पर जाएं।
👉 “बर्थ सर्टिफिकेट” विकल्प पर क्लिक करें।
👉 रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
👉 आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।
👉 पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।
👉 स्वीकृति मिलने के बाद जन्म प्रमाणपत्र डाउनलोड करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
👉 अपने नजदीकी नगर निगम, तहसील या पंचायत कार्यालय जाएं।
👉 आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
👉 निर्धारित शुल्क जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
👉 कुछ दिनों में जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।
अगर आपको जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित कोई कार्य करना है, तो जल्द से जल्द आवेदन कर लें ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।