इस राज्य में विभागीय फरमान…रिटायरमेंट में 5 वर्ष बाकी तो शिक्षकों को 2027 तक एचटेट करना होगा, नहीं तो…..

इस राज्य में विभागीय फरमान…रिटायरमेंट में 5 वर्ष बाकी तो शिक्षकों को 2027 तक एचटेट करना होगा, नहीं तो…..

हरियाणा शिक्षा विभाग Hariyana shiksha vibhag ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों School में कार्यरत शिक्षकों (पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी) के लिए एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट SC के सितंबर September 2025 के आदेश का पालन करते हुए विभाग vibhag ने उन सभी शिक्षकों Teacher’s के लिए हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा Exam (एचटेट) पास करना अनिवार्य कर दिया है, जिनकी सेवा अवधि में अभी 5 साल Year से अधिक का समय शेष है। विभाग vibhag ने इसके लिए दिसंबर 2027 तक की अंतिम समय-सीमा (डेडलाइन) तय की है।

नए निर्देशों के अनुसार, जो शिक्षक teacher तय समय-सीमा के भीतर एचटेट उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे, उन्हें सेवा नियमों के तहत नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है या उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (वॉलंटरी रिटायरमेंट) दी जा सकती है। हालांकि, जिन शिक्षकों Teacher’s की सेवानिवृत्ति में 5 साल Year से कम का समय बचा है, उन्हें इस परीक्षा Exam से छूट दी गई है।

विभाग ने शिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए उठाया कदम

शिक्षा विभाग shiksha vibhag का उद्देश्य शिक्षकों Teacher’s की विषयगत दक्षता और शिक्षण क्षमता को आधुनिक मानकों के अनुरूप परखना है। आरटीई एक्ट 2009 से पहले भर्ती हुए शिक्षकों Teacher’s के लिए यह मूल्यांकन अनिवार्य किया गया है ताकि शिक्षा shiksha की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड shiksha board के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने बताया कि सभी डीईओ को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षकों Teacher’s को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया है, ताकि वे बिना किसी दबाव के परीक्षा Exam में शामिल हो सकें। इस फैसले पर शिक्षक teacher जगत में मिली-जुली प्रतिक्रिया है, जहां विभाग vibhag इसे सुधारवादी कदम मान रहा है। वहीं, कुछ अनुभवी शिक्षक teacher इसे अतिरिक्त मानसिक दबाव बता रहे हैं।

Leave a Comment