UP में 50 से कम छात्र वाले स्कूलों की पेयरिंग का रास्ता साफ, SC ने बरकरार रखा हाईकोर्ट का फैसला

UP में 50 से कम छात्र वाले स्कूलों की पेयरिंग का रास्ता साफ, SC ने बरकरार रखा हाईकोर्ट का फैसला

परिषदीय स्कूलों Parishadiya school के पेयरिंग (युग्मन) को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट SC ने छात्रों की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका को 23 मार्च March को सुनवाई के दौरान खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट HC की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय को बरकरार रखा है।इससे साफ हो गया है कि राज्य सरकार Government की ओर से संशोधित की गई स्कूल पेयरिंग School pairing नीति के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। 50 से कम छात्र संख्या और एक किमी से कम दूरी वाले परिषदीय स्कूल Parishadiya school की पेयरिंग Pairing में अब कोई अड़चन नहीं है।

पूरा विवाद सीतापुर में कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों vidyalaya को नजदीकी स्कूलों school से जोड़ने (पेयरिंग) Pairing की प्रशासनिक प्रक्रिया से शुरू हुआ था। इसके खिलाफ छात्रों और अभिभावकों की ओर से हाईकोर्ट HC में याचिकाएं हुई थीं। प्रारंभिक सुनवाई में एकल पीठ से याचिकाएं खारिज कर दी तो छात्र विशेष अपील के माध्यम से हाईकोर्ट HC की लखनऊ खंडपीठ पहुंचे। इस मामले में खंडपीठ ने 24 जुलाई July 2025 को यथास्थिति का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान संशोधित किया नियम

हाईकोर्ट HC में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार Government ने स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए 30 जुलाई July 2025 को अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। 27 अगस्त August 2025 को जारी विस्तृत परिपत्र में साफ किया गया कि केवल उन्हीं विद्यालयों vidyalaya की पेयरिंग की जाएगी, जहां छात्र संख्या 50 से कम है और संबंधित विद्यालयों vidyalaya के बीच की दूरी एक किलोमीटर से कम है। साथ ही 13 अक्टूबर October 2025 को जारी एक अन्य आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया कि नई नीति पूरी तरह आरटीई के मानकों के अनुरूप लागू की जा रही है।

हाईकोर्ट से अपील निस्तारित होने पर पहुंचे थे शीर्ष कोर्ट

इन संशोधित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट HC ने 17 नवंबर November 2025 को स्पेशल अपील निस्तारित कर दी थी। हाईकोर्ट HC ने यह भी स्पष्ट किया था कि भविष्य में किसी भी प्रकार की पेयरिंग Pairing इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही की जानी चाहिए। हाईकोर्ट HC के इस निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट SC में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। इसमें यह दलील दी गई कि पेयरिंग Pairing की प्रक्रिया अभी भी बच्चों के अधिकारों को प्रभावित कर रही है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट HC के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

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