बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सरप्लस शिक्षकों को लेकर नया आदेश जारी
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सरप्लस शिक्षकों के चिन्हांकन को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि किसी विद्यालय में यदि शिक्षक संख्या आवश्यकता से अधिक पाई जाती है, तो वहां सबसे अधिक समय से कार्यरत शिक्षक यानी अधिकतम ठहराव वाले वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस के अंतर्गत चिन्हित किया जाएगा।
इस आदेश के बाद शिक्षकों के बीच चर्चा तेज हो गई है। कई विद्यालयों में अब सेवा अवधि और विद्यालय में ठहराव का रिकॉर्ड दोबारा देखा जा रहा है। विभागीय स्तर पर यह प्रक्रिया छात्र संख्या और शिक्षक अनुपात के आधार पर की जा रही है ताकि जिन स्कूलों में शिक्षक कम हैं वहां समायोजन किया जा सके।
आदेश में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि यदि सरप्लस की श्रेणी में आने वाली शिक्षक महिला है, तो उसके स्थान पर अधिक ठहराव वाले पुरुष शिक्षक को चिन्हित किया जाएगा। इस बिंदु को लेकर शिक्षकों के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे महिला शिक्षकों को राहत देने वाला निर्णय मान रहे हैं, जबकि कुछ शिक्षक इसे नई असमंजस की स्थिति बता रहे हैं।
विभागीय सूत्रों के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी तरह छात्र संख्या, पद स्वीकृति और विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के विवरण के आधार पर की जाएगी। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश भेजे गए हैं ताकि सूची तैयार करने में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।