शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा उन्होंने??

शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा उन्होंने??

लखनऊ। योगी सरकार Yogi Government शिक्षकों Teacher’s की वास्तविक एवं मानवीय समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है।इसी दृष्टिकोण से शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad के अधीन कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए विशेष नीति निर्धारित की गई है।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह Sandeep Singh ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CM Yogi adityanath के नेतृत्व में प्रदेश सरकार Pradesh government शिक्षकों Teacher’s के हितों के संरक्षण के साथ-साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई, विद्यालयों vidyalaya में शिक्षक उपलब्धता तथा जनगणना jangadhna जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार Government के गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार जनगणना 2026-27 का कार्य संचालित किया जा रहा है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag के बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं दायित्व निभा रहे हैं। इसी कारण इस वर्ष केवल विशेष परिस्थितियों में ही अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की गई है।

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा basic shiksha द्वारा जारी नीति के अनुसार शिक्षक अथवा शिक्षिका स्वयं, उनके पति या पत्नी अथवा अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने की स्थिति में स्थानांतरण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षक अथवा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर से पीड़ित होने या डायलिसिस पर होने की दशा में भी स्थानांतरण के आवेदन पर विचार किया जाएगा।

शिक्षक दम्पति के मामलों में भी विशेष व्यवस्था की गई है। यदि पति-पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad के विद्यालयों vidyalaya में कार्यरत हैं, तो छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए ऐसे जनपद में स्थानांतरण किया जा सकेगा जहां शिक्षकों Teacher’s की आवश्यकता अधिक हो। उन्होंने कहा कि इससे पारिवारिक जीवन और शैक्षिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य अत्यंत विषम एवं मानवीय परिस्थिति में मुख्यमंत्री CM के अनुमोदन के उपरांत स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा।

 

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