शिक्षक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे, पढ़िए सूचना
नोएडा। बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag ने परिषदीय विद्यालयों vidyalaya के शिक्षकों Teacher’s के तबादले के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।तबादले के लिए शर्तें बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad ने तबादले के लिए कई शर्तें बताई हैं। शिक्षक या उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने पर तबादला संभव होगा। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी से न्यूनतम 40 फीसद दिव्यांगता का प्रमाणपत्र अनिवार्य है। कैंसर या डायलिसिस से पीड़ित होने पर तबादले के लिए सरकारी या निजी अस्पताल का प्रमाणपत्र देना होगा। यदि पति-पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालयों vidyalaya में शिक्षक हैं तो भी तबादला हो सकेगा। इसके लिए विवाह प्रमाणपत्र और सेवा संबंधी अन्य दस्तावेज आवश्यक होंगे।
आवेदन प्रक्रिया और शर्तें
अविवाहित पुत्र-पुत्री के लिए 100 रुपये rupye के स्टांप पर शपथपत्र देना होगा। सभी आवेदन परिषद की ईमेल पर 20 जून तक भेजे जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं होगा। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए सेवावधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। शिक्षकों Teacher’s को स्वेच्छा से तबादला लेने का शपथ पत्र देना होगा और वे नए जिले में वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे होंगे।