प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के मानदेय/प्रशिक्षण भत्ते के भुगतान संबंधी निर्देश

प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के मानदेय/प्रशिक्षण भत्ते के भुगतान संबंधी निर्देश

प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को मानदेय एवं प्रशिक्षण भत्ते का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जाएगा—

1. प्रशिक्षण पूर्ण एवं आवंटित कार्य पूर्ण करने की स्थिति में
यदि किसी प्रगणक/पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण किया गया हो तथा उसे आवंटित कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर “Complete” के रूप में दर्ज किया गया हो, तो उसे ₹9,000/- मानदेय तथा ₹400/- प्रति प्रशिक्षण दिवस की दर से प्रशिक्षण भत्ता देय होगा।

2. प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत आवंटित कार्य का निष्पादन न करने की स्थिति में
यदि किसी प्रगणक/पर्यवेक्षक ने प्रशिक्षण पूर्ण किया हो, परंतु आवंटित कार्य को प्रारंभ न किया हो, बीच में छोड़ दिया हो अथवा किसी भी कारण से कार्य पूर्ण न किया हो तथा उक्त कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संपादित/पूर्ण कराया गया हो, तो ऐसे प्रगणक/पर्यवेक्षक को न तो ₹9,000/- मानदेय देय होगा और न ही प्रशिक्षण भत्ता देय होगा।

3. प्रशिक्षण पूर्ण, परंतु कार्य आवंटित न होने की स्थिति में
यदि किसी प्रगणक/पर्यवेक्षक ने निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण किया हो, किंतु उसे कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया हो, तो उसे केवल ₹400/- प्रति प्रशिक्षण दिवस की दर से प्रशिक्षण भत्ता देय होगा। इस स्थिति में ₹9,000/- का मानदेय देय नहीं होगा।

4. फील्ड ट्रेनर्स (Field Trainers) के संबंध में
जिन फील्ड ट्रेनर्स को प्रगणक अथवा पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया गया हो तथा जिन्होंने आवंटित कार्य पूर्ण किया हो, उन्हें ₹9,000/- मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें केवल प्रशिक्षण प्रदान करने (Imparting Training) हेतु निर्धारित प्रशिक्षण भत्ता देय होगा। ऐसे फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए ₹400/- प्रति प्रशिक्षण दिवस की दर से प्रशिक्षण भत्ता देय नहीं होगा।

नोट:
प्रशिक्षण भत्ते की गणना केवल वास्तविक रूप से उपस्थित प्रशिक्षण दिवसों के आधार पर की जाएगी।

उपरोक्तानुसार मानदेय एवं प्रशिक्षण भत्ते का निर्धारण एवं भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

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