TET पर अनिर्णय से कार्यरत शिक्षक बैचेन, सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब

TET पर अनिर्णय से कार्यरत शिक्षक बैचेन, सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad के स्कूलों में तैनात बिना टीईटी TET पास करीब 1.86 लाख शिक्षकों Teacher’s की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट SC के आदेश के बाद भी दस महीने mahine बीतने के बावजूद टीईटी TET परीक्षा Exam नहीं कराई जा सकी है।

सुप्रीम कोर्ट SC ने 29 मई May 2026 को एक और आदेश जारी कर ऐसे शिक्षकों Teacher’s को राहत देते हुए एक साल Year का अतिरिक्त समय दे दिया है। कोर्ट Court ने कहा है कि जिन शिक्षकों Teacher’s की सेवा पांच वर्ष से अधिक बची है, उन्हें 31 अगस्त August 2028 तक टीईटी TET पास करना अनिवार्य होगा।

कोर्ट ने 1 सितंबर September 2025 को दिए अपने आदेश में कहा था कि बिना टीईटी TET पास शिक्षकों Teacher’s को दो वर्ष के भीतर परीक्षा पास करनी होगी, लेकिन परीक्षा Exam आयोजित न होने के कारण शिक्षकों Teacher’s को तैयारी का मौका नहीं मिल पाया।

अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव Anil Kumar Singh का कहना है कि सरकार को अध्यादेश लाकर ऐसे शिक्षकों Teacher’s को राहत देनी चाहिए जो कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षकों Teacher’s का कहना है कि उन्हें जनगणना, चुनाव ड्यूटी Duty जैसे कामों में लगा दिया जाता है, जिससे तैयारी का समय नहीं मिल पाता।

 

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