UP में शिक्षकों का मांगा गया पूरा ब्योरा, HC में लंबित मामले को लेकर शिक्षा विभाग सख्त
लखनऊ। सरप्लस शिक्षकों surplus teacher के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट HC की सख्ती के बाद बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag ने सभी जिलों से विस्तृत जानकारी information तलब की है। अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों vidyalaya में सरप्लस शिक्षकों, शून्य शिक्षक और एकल शिक्षक वाले विद्यालयों vidyalaya का जनपदवार विवरण चार निर्धारित प्रारूपों में तैयार कर चार जुलाई तक ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।यह कार्रवाई ‘सौरभ कुमार सिंह व छह अन्य बनाम उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh व अन्य’ विशेष अपील के तहत की जा रही है, जिसकी अगली सुनवाई छह जुलाई July को होगी।
हाईकोर्ट HC ने तीन जुलाई July की सुनवाई के दौरान प्रदेशवार विस्तृत डाटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके अनुपालन में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक meeting भी की। साथ ही सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से तत्काल सूचना information मांगी गई है। पहले प्रारूप में प्राथमिक विद्यालयों vidyalaya के सरप्लस शिक्षकों Teacher’s का विवरण, दूसरे में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विषयवार सरप्लस शिक्षकों surplus teacher का ब्योरा, तीसरे में प्राथमिक विद्यालयों vidyalaya के शून्य व एकल शिक्षक वाले स्कूलों तथा चौथे में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के ऐसे विद्यालयों vidyalaya का विवरण देना होगा।