उत्तर प्रदेश में फ्री राशन वितरण की नई तारीखें जारी, 8 मई तक मिलेगा अनाज; रात 9 बजे तक मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश में फ्री राशन वितरण की नई तारीखें जारी, 8 मई तक मिलेगा अनाज; रात 9 बजे तक मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार UP Government के द्वारा गरीबों के लिए इस महीने रसोई तक राशन पहुंचाने के लिए बड़ी मुहिम छेड़ी है. महीने mahine की तारीख Date को बताते हुए सरकार Government के द्वारा खाद्य विभाग को दिशा निर्देश जारी किए हैं.इस आदेश Order से गरीब और असहाय परिवारों को मजबूती मिलेगी, कड़कती धूप में मजदूर वर्ग मेहनत करने में परेशान है. जिसको लेकर सरकार Government के द्वारा गरीबों को घर बैठे राशन Ration देने का इस महीने से सफल शुरुआत करते हुए मदद का पिटारा खोला है. जिसमें आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना Yojna के अंतर्गत मई 2026 से जिले में 24 अप्रैल April से 08 मई may 2026 तक निःशुल्क राशन वितरण कराया जाएगा.

सुबह छह बजे से रात 9 बजे तक होगा वितरण

यह जानकारी information जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह Satyaveer Singh ने देते हुए बताया कि शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सभी उचित दर दुकानों पर प्रतिदिन प्रातः 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड Card 21 किलोग्राम गेहूं एवं 14 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाएगा. वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट unit 03 किलोग्राम गेहूं एवं 02 किलोग्राम चावल, कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा.

क्या कहते हैं अधिकारी ?

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना ration card yojna के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू रहेगी, जिससे कार्डधारक किसी भी जनपद या अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उचित दर दुकान से राशन ration प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वितरण की अंतिम तिथि 08 मई May निर्धारित है. अंतिम दिन ऐसे उपभोक्ता जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन OTP verification के जरिए राशन उपलब्ध कराया जाएगा.

सत्यवीर सिंह Satyveer Singh ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे दुकानें समय से खोलें, पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें और निर्धारित मात्रा में शत-प्रतिशत निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करें. यदि किसी लाभार्थी को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न न मिले या कोई असुविधा हो, तो वह संबंधित उप जिलाधिकारी DM, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अथवा शिकायत प्रकोष्ठ के मोबाइल नंबर 7938564608 पर शिकायत दर्ज करा सकता है.

कार्डधारक केवाईसी कराएं समय रहते

उन्होंने यह भी अपील की कि जिन कार्डधारकों की यूनिट unit का केवाईसी शेष है, वे शीघ्र पूर्ण कर लें, अन्यथा यूनिट निरस्त की जा सकती हैं. साथ ही जिन परिवारों में विवाह या मृत्यु के कारण नाम संशोधन आवश्यक है, वे नियमानुसार ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कर उसे अद्यतन कराएं. जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था पारदर्शिता एवं सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है, जिससे प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक समय से खाद्यान्न पहुंच सके

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