समायोजन मामले में बड़ी सुनवाई: पूरे प्रदेश में लागू होगी First In First Out नीति, 3 जुलाई को कोर्ट में पेश होगी फाइनल सूची
प्रयागराज। शिक्षक समायोजन मामले में आज 22 मई 2026 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की संयुक्त पीठ में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अपील संख्या 398/2026 की सुनवाई कोर्ट नंबर 4 में की गई, जिसमें कनिष्ठ शिक्षकों की ओर से IA के माध्यम से अधिवक्ता श्री मान बहादुर सिंह द्वारा पक्ष रखा गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय को वर्ष 2024 की याचिका संख्या 5232/2024 (पुष्कर सिंह चंदेल) के आदेश से अवगत कराया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में समायोजन सूची तैयार करने में अलग-अलग नियमों का पालन किया गया है, जिससे कई प्रकार की विसंगतियां सामने आई हैं।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में समायोजन प्रक्रिया के लिए “First In First Out” नीति को समान रूप से लागू किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सभी जिलों में सूची इसी आधार पर तैयार की जाए तथा पहले से तैयार सूचियों में मौजूद विसंगतियों को दूर किया जाए।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि समायोजन की फाइनल सूची 3 जुलाई 2026 को बेंच के समक्ष प्रस्तुत की जाए। तब तक किसी भी शिक्षक को हटाया या डिस्टर्ब न किया जाए। कोर्ट स्वयं सूची की समीक्षा करेगा और उसके बाद ही आगे की समायोजन कार्यवाही पूरी की जाएगी।
मामले की अगली सुनवाई अब 3 जुलाई 2026 को होगी। इस आदेश के बाद प्रदेश भर के शिक्षकों में नई चर्चा शुरू हो गई है और सभी की नजर अब अगली सुनवाई पर टिकीहुई है।