एक माह स्कूल से दूर रहे बच्चे होंगे ड्रॉपआउट, जुलाई से लागू होगी नई व्यवस्था, पढ़िए सूचना

एक माह स्कूल से दूर रहे बच्चे होंगे ड्रॉपआउट, जुलाई से लागू होगी नई व्यवस्था, पढ़िए सूचना

खानपुर: परिषदीय विद्यालयों vidyalaya में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और ड्रॉपआउट draftout दर कम करने के उद्देश्य से शासन ने नई गाइडलाइन guidelines जारी की है। इसके तहत अब विद्यालय में नामांकन के बाद लगातार एक महीने mahine यानी 30 दिनों day’s तक स्कूल School नहीं आने वाले बच्चों को ड्रॉपआउट अथवा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।यह नई व्यवस्था जुलाई से लागू की जाएगी। पहले इसके लिए 45 दिनों day’s की अनुपस्थिति निर्धारित थी। शासन का मानना है कि समय सीमा 45 दिन से घटाकर 30 दिन किए जाने से स्कूल School छोड़ने वाले बच्चों की जल्द पहचान हो सकेगी।

इससे ऐसे बच्चों को समय रहते दोबारा शिक्षा shiksha की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत जिन बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है या नामांकन के बाद वे लगातार 30 दिन तक विद्यालय vidyalaya नहीं आते हैं, उनकी विशेष निगरानी की जाएगी।बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag ने सभी विद्यालयों vidyalaya को ऐसे बच्चों का नियमित विवरण तैयार करने और उनके अभिभावकों से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार बच्चों को पुनः विद्यालय vidyalaya भेजने के लिए अभिभावकों की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। साथ ही पढ़ाई में पिछड़ चुके छात्रों के लिए उपचारात्मक (रिमेडियल) कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, ताकि उनकी शैक्षणिक क्षति की भरपाई हो सके। ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद विद्यालय vidyalaya खुलने पर छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और ड्रॉपआउट दर कम करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी BEO सैदपुर उदय चंद राय ने बताया कि जुलाई July से संशोधित व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी की जा रही है और बच्चों को शिक्षा shiksha की मुख्यधारा से जोड़े रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

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