प्रधानाध्यापक द्वारा सरप्लस शिक्षक चिन्हांकित करवाने के संबंध में।  

प्रधानाध्यापक द्वारा सरप्लस शिक्षक चिन्हांकित करवाने के संबंध में।

 आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कराई गयी सूचनाओं को अपने-अपने विकास खण्ड में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को अवलोकनार्थ उपलब्ध कराते हुए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि, विषय तथा विद्यालय में कुल छात्र नामांकन के सापेक्ष आपत्ति साक्ष्य सहित प्राप्त करने उपरान्त सम्बन्धित शिक्षक के साक्ष्यों का परीक्षण कर संशोधित डाटा (त्रुटि रहित) निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रत्येक दशा में दिनांकः 10.05.2026 को समय प्रातः 12:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त कराना सुनिश्चत करें।

अग्रेतर निर्देश हैं कि आपके द्वारा उपलब्ध डाटा के सम्बन्ध में जनपदीय समिति से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त विद्यालयवार डाटा को सम्बन्धित विद्यालय के प्र०अ०/ इं०प्र०अ० से सरप्लस शिक्षक को चिन्हांकित कराते हुए विद्यालय /शिक्षक के भौतिक अभिलेखों से मिलान कर प्रतिहस्ताक्षरित / सत्यापित डाटा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त करायेंगे। उक्त के क्रियान्वयन हेतु प्र०अ०/इं०प्र०अ० को अपने स्तर से सूचित कर दें कि दिशा निर्देश स्पष्ट हो जाने के तत्काल पश्चात उन्हें जब भी आपके स्तर से निर्देश प्राप्त होंगे, तत्क्रम में प्र०अ०/ इं०प्र०अ० तत्काल भौतिक/अभिलेखीय सूचनाओं सहित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपने-अपने विद्यालय के डाटा को सत्यापित कराने की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले प्र०अ०/ इं०प्र०अ० के विरूद्ध जिलाधिकारी महोदय, जनपद-हाथरस के संज्ञान में लाते हुए कठोरतम कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

अस्तु निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्र०अ० / इं०प्र०अ जिनके द्वारा उपरोक्त कार्य को प्रथम वरीयता के साथ में अपेक्षित सहयोग प्रदान न किया जाए या आदेशों की अवहेलना करने का प्रयास किया जाए ऐसे प्र०अ० / इं०प्र०अ०/शिक्षक-शिक्षिकाओं के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

 

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