पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने विशेष टेट से पास सेवारत शिक्षकों के पदोन्नति पर लगायी रोक।
बिग-ब्रेकिंग:-
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने विशेष टेट से पास सेवारत शिक्षकों के पदोन्नति पर लगायी रोक।
मा० सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत शिक्षकों को नियुक्ति व पदोन्नति हेतु टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया था। जिसके लिए पंजाब सरकार ने अपने यहाँ कार्यरत सेवारत शिक्षकों को विशेष/विभागीय टेट परीक्षा करवाकर बैकडोर से पदोन्नति करने का प्रयास किया था। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने इसे गंभीरता से लेते हुए, पदोन्नति प्रक्रिया को स्थगित कर, सरकार से जवाब तलब किया है।
ये भी पढ़ें शिक्षामित्रों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र देव ने कहीं बड़ी बात
ये भी पढ़ें 249 रुपये का धमाकेदार प्लान; 35 दिन तक रोज़ मिलेगा 2GB डेटा, कॉलिंग-SMS भी जी भर के! पढ़िए डिटेल्स