परिषदीय स्कूलों में रिटायरमेंट की उम्र क्या है? शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों के अलग-अलग नियम समझें

परिषदीय स्कूलों में रिटायरमेंट की उम्र क्या है? शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों के अलग-अलग नियम समझें

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर अक्सर भ्रम बना रहता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अलग-अलग पदों के लिए नियम अलग हैं।

1- परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित है। यदि किसी शिक्षक की आयु शैक्षिक सत्र के बीच में 62 वर्ष पूरी होती है, तब भी उन्हें सत्र लाभ दिया जाता है और वह संबंधित शैक्षिक सत्र की समाप्ति यानी 31 मार्च तक कार्य कर सकते हैं।

2- शिक्षामित्र एवं अनुदेशक के लिए सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को सत्र लाभ नहीं मिलता। यानी 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही उनकी सेवा समाप्त मानी जाती है।

3- कुछ संविदा अथवा विशेष श्रेणी के पदों के लिए अभी तक अधिकतम आयु सीमा को लेकर स्पष्ट स्थायी प्रावधान तय नहीं किए गए हैं। ऐसे मामलों में शासनादेश अथवा विभागीय निर्देश के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

 

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