शैक्षिक सत्र में 220 दिन चलानी होंगीं कक्षाएं, पढ़िए सूचना

शैक्षिक सत्र में 220 दिन चलानी होंगीं कक्षाएं, पढ़िए सूचना

बागपत: बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों vidyalaya में विद्यार्थियों की नियमित रूप से पढ़ाई हो सके। इसे लेकर शासन की ओर से विशेष ध्यान रखा गया है। बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों vidyalaya में आरटीई एक्ट के तहत 220 दिन कक्षाएं class चलानी होगी।इसके लिए शासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए है। एक अप्रैल April से माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag के परिषदीय विद्यालयों parishdiya vidyalaya में नवीन सत्र की शुरुआत हो गई थी।

इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा Shiksha का लाभ मिल सके। इसके लिए लगातार शासन की ओर से प्रयास किए जा रहे है। अब शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत शैक्षिक सत्र के अनुसार वर्ष में कम से कम 220 दिन day पठन पाठन अवश्य रूप से हो।

अब शासन ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा परिषद madhyamik Shiksha vibhag को निर्देश दिए हैं कि स्थानीय परिस्थितियों में अवकाश घोषित करने से पहले आरटीई एक्ट के विधिक प्रावधान जिसमें प्रारंभिक स्तर के विद्यालयों vidyalaya में एक शैक्षिक सत्र में कम से कम 220 दिन शिक्षण कार्य हो का ध्यान में रखना जरुरी है।

 

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